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Umang App नहीं कर रहा काम तो घबराएं नहीं: सीधे EPFO पोर्टल से ऐसे चेक करें पासबुक और निकालें PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों अंशधारकों के लिए उमंग ऐप (UMANG App) पीएफ बैलेंस जांचने और क्लेम स्टेटस ट्रैक करने का एक बेहद लोकप्रिय जरिया रहा है। लेकिन अक्सर महीने के शुरुआती दिनों, वेतन आने के समय या सर्वर मेंटेनेंस के दौरान उमंग ऐप में 'तकनीकी खराबी' (Technical Glitch), सेशन एक्सपायर्ड या लोडिंग एरर जैसी समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे वक्त में यदि आपको अचानक अपने पीएफ खाते का बैलेंस चेक करना हो, पासबुक डाउनलोड करनी हो या किसी आपातकालीन जरूरत (जैसे मेडिकल इमरजेंसी, शादी या मकान निर्माण) के लिए पीएफ का पैसा निकालना हो, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और उसके एकीकृत सदस्य पोर्टल (Unified Member Portal) पर ये सभी सुविधाएं बिना किसी ऐप पर निर्भर रहे सीधे कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउज़र के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं।

1. EPFO पासबुक पोर्टल से बैलेंस और स्टेटमेंट कैसे चेक करें?

यदि उमंग ऐप पर पासबुक नहीं खुल रही है, तो ईपीएफओ के विशेष पासबुक पोर्टल से सीधे विस्तृत लेजर डाउनलोड किया जा सकता है:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में ईपीएफओ का आधिकारिक पासबुक पोर्टल (passbook.epfindia.gov.in) खोलें।

  • लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें: होमपेज पर अपना 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड डालें।

  • कैप्चा और ओटीपी सत्यापन: स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और साइन इन पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर सबमिट करें।

  • मेंबर आईडी (Member ID) चुनें: लॉगिन होते ही आपके यूएएन से जुड़ी सभी कंपनियों (वर्तमान और पिछली) की मेंबर आईडी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। जिस कंपनी खाते का विवरण देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।

  • पासबुक देखें या पीडीएफ डाउनलोड करें: यहां आप 'View Passbook' पर क्लिक करके अपना और नियोक्ता का अंशदान, संचित ब्याज और कुल बैलेंस देख सकते हैं। भविष्य के रिकॉर्ड के लिए 'Download Passbook' विकल्प चुनकर पूरी पीडीएफ फाइल भी सेव कर सकते हैं।

बिना इंटरनेट या स्मार्टफोन के बैलेंस चेक करने के 2 सुपरफास्ट विकल्प

यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या आप तुरंत बिना लॉगिन किए बैलेंस जानना चाहते हैं, तो ईपीएफओ की ये दो ऑफलाइन सेवाएं सबसे कारगर हैं:

  • मिस्ड कॉल सर्विस (Missed Call): अपने यूएएन-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर कॉल करें। दो रिंग के बाद कॉल अपने आप कट जाएगी और 60 सेकंड के भीतर एसएमएस के जरिए आपके खाते का कुल बैलेंस और अंतिम जमा की सूचना आपके फोन पर आ जाएगी।

  • एसएमएस सुविधा (SMS): अपने रजिस्टर्ड नंबर से EPFOHO UAN HIN लिखकर 7738299899 पर भेजें (अंग्रेजी के लिए HIN की जगह ENG लिखें)। कुछ ही पलों में हिंदी में आपके पीएफ खाते का पूरा ब्योरा एसएमएस से प्राप्त हो जाएगा।

2. EPFO पोर्टल से ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल (पैसा निकालने) की पूरी प्रक्रिया

नौकरी में रहते हुए अग्रिम (PF Advance) निकालने के लिए या नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ मेंबर सेवा पोर्टल सबसे सुरक्षित माध्यम है:

  • मेंबर पोर्टल पर लॉगिन: ब्राउज़र में ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) खोलें और अपने UAN, पासवर्ड व कैप्चा के जरिए लॉगिन करें।

  • केवाईसी (KYC) की पुष्टि करें: मेनू बार में 'Manage' टैब पर जाएं और 'KYC' पर क्लिक करके जांच लें कि आपका बैंक खाता, पैन और आधार कार्ड 'Approved' स्थिति में हैं या नहीं।

  • ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम चुनें: ऊपर दिए गए मुख्य मेनू में 'Online Services' पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ का चयन करें।

  • बैंक खाता सत्यापित करें: स्क्रीन पर आपका विवरण दिखाई देगा। वहां अपने पीएफ खाते से जुड़े बैंक खाते के अंतिम अंक या पूरा खाता नंबर दर्ज करें और 'Verify' बटन पर क्लिक करें।

  • क्लेम का प्रकार चुनें (I Want To Apply For):

    • यदि नौकरी में रहते हुए इलाज, शादी या आवास के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो Form 31 (PF Advance) चुनें।

    • यदि नौकरी छोड़ चुके हैं और 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, तो पूरे पीएफ के लिए Form 19 (PF Settlement) और पेंशन के लिए Form 10C चुनें।

  • कारण और राशि दर्ज करें: निकासी का कारण चुनें, अपेक्षित राशि भरें और अपना वर्तमान पता दर्ज करें। इसके बाद अपने बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक की साफ स्कैन की हुई कॉपी (100 KB से 500 KB के बीच, जेपीजी फॉर्मेट) अपलोड करें।

  • आधार ओटीपी से फाइनल सबमिशन: 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी को दर्ज करके 'Validate OTP and Submit Claim Form' पर क्लिक करें। स्क्रीन पर क्लेम की पावती (PDF Slip) आ जाएगी, जिसे डाउनलोड कर लें।

पीएफ निकासी के समय इन 4 बातों का रखें विशेष ध्यान

  • बैंक खाते में नाम और आईएफएससी (IFSC) मैच होना: जो कैंसिल्ड चेक आप अपलोड कर रहे हैं, उस पर आपका नाम, खाता संख्या और बैंक का आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से छपा होना चाहिए; अन्यथा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

  • पैन कार्ड लिंक होना जरूरी: यदि आपकी कुल सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है और निकासी राशि ₹50,000 से अधिक है, तो 10% से 20% तक टीडीएस (TDS) कटौती से बचने के लिए पैन का लिंक होना अनिवार्य है।

  • एग्जिट डेट (Date of Exit) का अंकन: यदि नौकरी छोड़ चुके हैं, तो फाइनल विड्रॉल (Form 19) भरने से पहले 'Manage' टैब में जाकर 'Mark Exit' के जरिए कंपनी छोड़ने की तारीख दर्ज करना न भूलें।

  • प्रोसेसिंग का समय: ऑनलाइन क्लेम सबमिट होने के बाद ईपीएफओ आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवसों के भीतर क्लेम प्रोसेस कर देता है और स्वीकृत राशि सीधे आपके सत्यापित बैंक खाते में एनईएफटी (NEFT) के जरिए ट्रांसफर हो जाती है। आप 'Online Services' में जाकर 'Track Claim Status' के जरिए अपने क्लेम की वास्तविक स्थिति भी देख सकते हैं।

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